raibarexpress Blog Uncategorized महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो परीक्षा से वंचित होंगे छात्र..
Uncategorized

महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो परीक्षा से वंचित होंगे छात्र..

महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो परीक्षा से वंचित होंगे छात्र..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बता दे कि राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1 अप्रैल 2025 से नई व्यवस्था प्रभावी होगी। यह फैसला उच्च शिक्षा में अनुशासन और नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के तहत परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। जिसमें छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य हैं नहीं तो छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। साथ ही कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर की जाएंगी। हर शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रतिदिन की उपस्थिति “समर्थ पोर्टल” पर अपलोड करनी होगी। शिक्षकों को GPS कैमरा ऐप से कक्षा में पढ़ाते हुए छात्रों के साथ फोटो लेकर सहेजनी होगी। यह फोटो अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल के क्लासरूम मॉड्यूल पर अपलोड करनी होगी। बता दे कि ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखना है।

 

 

 

Exit mobile version