October 3, 2026
उत्तराखंड

पशुपालकों को आर्थिक मदद की राह आसान, गो पालन योजना में अब सभी वर्गों को लाभ..

पशुपालकों को आर्थिक मदद की राह आसान, गो पालन योजना में अब सभी वर्गों को लाभ..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में पशुपालन को स्वरोजगार से जोड़ने और किसानों-पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए संचालित गो पालन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामान्य वर्ग के पशुपालक भी इसके दायरे में आ गए हैं। योजना के विस्तार से अधिक संख्या में पशुपालकों को गाय और भैंस पालन के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार का फोकस दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ पशुपालन को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के तौर पर विकसित करने पर है।

एक यूनिट पर 60 हजार रुपये तक की सहायता
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा के अनुसार, योजना के तहत गाय या भैंस की एक यूनिट के लिए अधिकतम 60 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। हालांकि अलग-अलग श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अनुदान और लाभार्थी अंश की व्यवस्था अलग रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को यूनिट लागत का 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यह राशि अधिकतम 54 हजार रुपये होगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत यानी 6 हजार रुपये लाभार्थी को स्वयं वहन करने होंगे। वहीं सामान्य वर्ग के पशुपालकों को यूनिट लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस श्रेणी में अधिकतम अनुदान 45 हजार रुपये होगा, जबकि लाभार्थी को 25 प्रतिशत यानी 15 हजार रुपये का अंश देना होगा।

पशुपालन को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर
योजना के विस्तार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ राज्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक योजना का लाभ संबंधित पात्रता और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को ही दिया जाएगा। योजना के तहत लाभ लेने वाले पशुपालकों को पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग की अन्य केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं में लागू डुप्लीकेशन संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा। यानी एक ही उद्देश्य के लिए योजनाओं से दोहरा लाभ लेने की स्थिति में निर्धारित नियम लागू होंगे। अनुदान की राशि लाभार्थियों के खाते में आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। पात्र और इच्छुक पशुपालक योजना से जुड़ी जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यहां उन्हें योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अन्य शर्तों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

 

 

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