देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच विवाह करने वाले सभी जोड़ों के लिए विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने इस नियम के कार्यान्वयन में नागरिकों को राहत देते हुए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण को पूरी तरह निशुल्क कर दिया है। सामान्य परिस्थितियों में इस पंजीकरण के लिए ₹250 शुल्क लिया जाता है, लेकिन तय समयसीमा के भीतर पंजीकरण कराने वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
अब तक 1.90 लाख से अधिक जोड़ों ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यदि किसी जोड़े ने पहले ही ‘उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2010’ या अन्य किसी पर्सनल लॉ के तहत पंजीकरण कराया है, तो उन्हें भी अपनी जानकारी UCC पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
डिजिटल और सरल प्रक्रिया
विवाह पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिक बिना किसी कार्यालय गए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने सभी पात्र जोड़ों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर यह जरूरी प्रक्रिया पूरी करें और कानून के अनुरूप अपने विवाह का पंजीकरण सुनिश्चित करें।


Leave feedback about this